भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ सख्त नियम
Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक ने जैसे की पहले भी कई नियम बनाए थे। CIBIL Score इस नए नियम को अप्रैल 2024 से लागू होंगे ऐसा बताया गया है। बताया गया था की, अप्रैल में ही RBI ने इस तरह के नियम को लागू करने की चेतावनी भी दी जा चुकी थी।
आपको तो पता ही होंगे की लोन लेने वालो से यानि की ग्राहक का बैंक सिबिल स्कोर चेक करती हैं और इस के लिए रिजर्व बैंक ने कुल 5 नियम उनलोगों के लिए बनाए गये है
आइए जानते हैं उन 5 नियम बारे मे।CIBIL SCORE को लेकर RBI ने बनाए हैं ये 5 नए नियम, लोन लेने से पहले जानन्ना जरुरी है, आपके लिए अच्छी बात हो सकती है।
Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक ने CIBIL SCORE को लेकर नए सिद्धांत बनाए हैं जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने CIBIL स्कोर को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया है, जिसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं। आर्थिक आकलन को लेकर भी ऐसी कई आपत्तियां की जा रही हैं. जिसके बाद नेशनल बैंक गाइडलाइंस तय करेगा।
RBI CIBIL SCORE Overview
CIBIL SCORE: सिबिल स्कोर
Reserve Bank of India भारतीय रिजर्व बैंक: वर्तमान लेख में हम आपको आरबीआई द्वारा सिबिल स्कोर के संबंध में बनाए गए 5 नए दिशानिर्देशों के बारे में बताएंगे और लोन लेने से पहले इस लेख के माध्यम से इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने में सहायता करेंगे।
आपको बता दे की भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से सिबिल स्कोर (CIBIL Score) को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी हो चूका है। इस अपडेट के तहत RBI ने कई नियम सामने लाये गए हैं, जैसे की क्रेडिट स्कोर (Credit Score) को लेकर बहुत सारी शिकायतें भी सामने आ रही थीं।
CIBIL Score New Update: सिबिल स्कोर नया अपडेट
Reserve Bank of India भारतीय रिजर्व बैंक: जिस की वजह से केंद्रीय बैंक को सख्त नियम लागु करने पढ़े और जिसके तहत क्रेडिट ब्यूरो में डेटा सुधार न होने की वजह भी बतानी पड़ेंगी और क्रेडिट ब्यूरो वेबसाइट पर शिकायतों की संख्या बढ़ने की वजह भी बताना पढ़े गा। आइये जानते उस के बारे में जिसके कारण नेशनल बैंक को सख्त नियम को लागू करना चाहिए और जिसके तहत क्रेडिट विभाग को जानकारी पर काम नहीं होने के वजह को बताना होगा, क्रेडिट एजेंसी पर शिकायतों की संख्या में वृद्धि के शिकायतों को समझने की आवश्यकता होगी।
1- ग्राहक को सिबिल चेक किए जाने की सूचना देनी होगी
Reserve Bank of India भारतीय रिजर्व बैंक: अब नेशनल बैंक ने सभी क्रेडिट डेटा संगठनों से कहा है कि अब सभी बैंकों या एनएफबीसी में किसी भी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट अतिरिक्त रूप से देखी जाती है। जिसके बारे में ग्राहक को अपनी जानकारी भी देनी होगी. जानकारी देने के लिए एसएमएस या ईमेल का भी इस्तेमाल किया जाएगा, दरअसल, क्रेडिट स्कोर को लेकर कई सारी शिकायतें सामने आई है इस के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है।
2- रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की वजह बताना जरूरी
Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अगर लोन लेने वाले ग्राहक का बैंक सिबिल स्कोर किसी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट हो जाता है तो उसे इस बात की जानकारी दी जाये और उस बात की उस ग्राहक को उस की वजह भी बताया जाये। उन्हें पता हो की किस वजह से उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया गया है और सभी क्रेडिट इन्स्टीट्यूशन को इस की जानकारी भेज दी जाये।
3- अनुरोध अस्वीकार करने का कारण बताना होगा
Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक, इनमें से किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से किसी भी ग्राहक का अनुरोध खारिज कर दिया जाएगा तो। इसका कारण बताना बहुत जरूरी होगा, जिसमें ग्राहक को समझने में आसानी होगी, उन्हें पता हो की किस कारन से उसकी अनुरोध को रिजेक्ट किया गया है और सभी क्रेडिट इन्स्टीट्यूशन को इस की जानकारी भेज दी जाये।
4-रिपोर्ट वर्ष में एक बार फ्री में प्राप्त होगी
Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, अब क्रेडिट कंपनियां अपने ग्राहकों को साल में एक बार मुफ्त पूर्ण credit score रेटिंग देनी होगी। जिसके लिए क्रेडिट संगठन को अपनी साइट पर एक लिंक देकर दिखाना भी होगा, तो ग्राहक इसी तरह अपनी निःशुल्क पूर्ण चेक क्रेडिट रिपोर्ट को प्रभावी ढंग से जांच सकता है।
5-ग्राहक को डिफॉल्ट होने से पहेले रिपोर्ट करनी होगी
Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, यदि कोई ग्राहक डिफॉल्ट होने की रह पर है तो ग्राहक को समय से पहले इसकी सूचना देना महत्वपूर्ण होगा। अब लोन देनी वाली संस्थाएं को ये सारी जानकारी ग्राहक को एसएमएस/ईमेल पर भेजनी होगी। ताकि बैंक लोन देनी वाली संस्थाएं नोडल अफसर के जरुये क्रेडिट स्कोर से जुड़ी दिक्कतें सुलझाने का काम करेंगी।
ये काम 30 दिन में पूरा हो जाना चाहिए
Reserve Bank of India भारतीय रिजर्व बैंक: यदि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी कम से कम 30 दिनों में ग्राहक की शिकायत का समाधान नहीं करती है, तो आपको प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। यानी जितना ज्यादा दिन शिकायत का निपटारा हो जाएगा, तो अधिक जुर्माना भी देना होगा.
Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 5 दिशानिर्देश
लोन देने वाली संस्था को 21 दिन और क्रेडिट अथॉरिटी को 9 दिन का समय दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि बैंक 21 दिनों के भीतर क्रेडिट एजेंसी को सूचित नहीं करता है, तो बैंक को उस ग्राहक को भुगतान करना होगा। बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, अगर 9 दिन बाद भी शिकायत का निपटारा नहीं होता है तो क्रेडिट एजेंसी को हर्जाना देना होगा। ये थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के 5 दिशानिर्देश और RBI ने CIBIL स्कोर को लेकर ये 5 नए नियम बनाए हैं, ये इनफार्मेशन लोन लेने वालों के लिए बेहद मददगार हो सकता है।