महाराष्ट्र में 'मेरी लाडली बहन योजना' के लिए समयसीमा बढ़ाई गई, डीसीएम अजित पवार ने बताया, नियमों में हुआ सुधार, जानिए
माझी लड़की बहिन योजना
माझी लड़की बहिन योजना: महाराष्ट्र सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर शुरू की गई मेरी लाडली बहन योजना के लिए नामांकन की समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया है। बैठक में राज्य उपाध्यक्ष पुजारी अजित पवार को सरकार से जुड़े अहम फैसले के बारे में बताया गया। वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे अजित पवार ने वित्त वर्ष 2024 में इस बात की घोषणा की।
महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री ने मेरी लाडली बहन योजना
महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री ने मेरी लाडली बहन योजना (mukhyamantri meri ladli behna yojana) पर बड़ा फैसला लिया है। राज्य के उपाध्यक्ष मंत्री अजीत पवार ने बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस योजना की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। अजीत पवार ने कहा कि पहले मेरी लाडली बहन योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2024 से 15 जुलाई 2024 तय की गई थी। उन्होंने बताया कि अब इस समय सीमा को संशोधित किया जा रहा है। अब इसे दो महीने किया जा रहा है। राज्य की बहनें दो महीने में इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। सरकार ने इसे 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है। 31 अगस्त 2024 तक आवेदन करने वाली लाभार्थी महिलाओं को 01 जुलाई 2024 से हर महीने 1500 रुपये का वित्तीय लाभ दिया जाएगा।
प्रमाण पत्र के लिए दिए गए विकल्प
अजित पवार ने कहा कि इस योजना के प्रारूप में उल्लेख किया गया है कि घर का प्रमाण पत्र जरूरी है। अब अगर लाभार्थी महिला के पास काफी समय पहले का घर का प्रमाण पत्र नहीं है। तो उसके पास जमीन का प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र में से कोई भी प्रमाण पत्र मान्य होगा। पवार ने कहा कि उक्त योजना से 5 एकड़ जमीन पर खेती करने की शर्त को खारिज कर दिया गया है। इस योजना में लाभार्थी महिलाओं की आयु सीमा 21 से 60 वर्ष के बजाय 21 से 65 वर्ष की जा रही है। प्रतिनिधि सीएम अजित पवार ने कहा कि लाभार्थी महिला योजना को मिली प्रतिक्रिया और जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है।
विदेश जन्मी महिलाएं भी पात्र हैं
विदेशी जन्मी महिलाएं भी पात्र हैं यही अजित पवार ने कहा कि अगर किसी विदेश में जन्मी महिला की शादी महाराष्ट्र के निवासी पुरुष से होती है तो ऐसी स्थिति में उसके पति का जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र और घर का प्रमाण पत्र मान्य होगा। पवार ने कहा कि जिन परिवारों के पास पीले और नारंगी राशन कार्ड हैं। उनके लिए 2.5 लाख रुपये का आय प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, उन्हें आय प्रमाण पत्र से मुक्त किया जा रहा है। इस योजना में परिवार की योग्य एकल महिला को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना (mukhyamantri meri ladli behna yojana) के लिए बजट में सालाना 46 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।