Saving Account: आयकर विभाग ने देशभर के करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए एक नया नियम बनाया है। नया नियम बताते हुए आयकर विभाग ने कहा है कि अगर आप अपने बचत खाते में एक सीमा से ज्यादा पैसे जमा करते हैं तो बैंक आपके खाते से 60% फीसदी रकम टैक्स के तौर पर काट लेगा। अगर आपका भी बचत खाता है तो आपको बता दें कि आयकर विभाग ने एक सीमा तय की है कि हम एक वित्तीय वर्ष में बचत खाते में कितना पैसा जमा कर सकते हैं।
Saving Account: सेविंग अकाउंट में रखेंगे इतने रुपए तो देना होगा 60% टैक्स
आपको बता दें कि बैंक खाते में कितनी राशि होने पर आयकर विभाग 60% टैक्स का जुर्माना लगाएगा। आयकर विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि आप अपने खाते में एक वित्तीय वर्ष में बचत की सीमा से अधिक धन जमा करते हैं, तो आपको 60% खर्च का भुगतान करना होगा।
समय-समय पर वित्तीय क्षेत्र के ग्राहकों के लिए वार्षिक ड्यूटी डिवीजन द्वारा नए नियम दिए जाते हैं। वित्तीय क्षेत्र से जुड़े ग्राहकों के लिए पर्सनल ड्यूटी ऑफिस द्वारा दिए गए नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है और आपका देश के किसी भी निजी या सरकारी बैंक में बैंक खाता है, तो ये नियम आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे।
Saving Account: अपने बैंक खाते में कितनी नकदी रख सकते हैं।
आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आप एक वित्तीय वर्ष में अपने बैंक खाते में वास्तविक नकदी के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपये जमा कर सकते हैं।
नए नियमों के अनुसार, अगर आपके बचत खाते में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक जमा करते हैं, तो आपको इस राशि की पूरी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी। पहले बैंक ग्राहक एक बार में अपने खाते में कम से कम 50000 रुपए जमा कर सकते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 250000 रुपए कर दिया गया है। इस राशि को जमा करने के लिए आपको पैन नंबर देना होगा।
Saving Account: 10 लाख रुपये से अधिक की राशि पर 60% टैक्स। का भुगतान करना होगा।
अगर आप एक वित्तीय वर्ष में अपने निवेश खाते में 10 लाख रुपये या उससे ज़्यादा नकद जमा करते हैं, तो आपको एक बड़ा इनकम टैक्स देना होगा। याद रखें कि अगर आप एक वित्तीय वर्ष में बैंक खाते में 10 लाख रुपये की सीमा से ज़्यादा जमा करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स विभाग को जमा की गई राशि का एक अच्छा स्पष्टीकरण देना होगा। आपको वार्षिक व्यय प्रभाग को आय का प्रकार बताना होगा। अगर आप आय का स्पस्टीकरण नहीं बताते हैं, तो आयकर विभाग जमा की गई राशि पर 60% का टैक्स लगाएगा।